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Showing posts from November, 2025

भारत में NGO से जुड़े सरकारी नियम और विनियम (Rules and Regulations for NGOs in India)

  भारत में NGO से जुड़े सरकारी नियम और विनियम (Rules and Regulations for NGOs in India) भारत में किसी भी NGO (ग़ैर-सरकारी संगठन) को संचालित करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कुछ नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक होता है। ये नियम NGO के पंजीकरण, वित्तीय पारदर्शिता, विदेशी फंडिंग, कर लाभ, और संचालन को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। 1. NGO के पंजीकरण के नियम (NGO Registration Rules) भारत में NGO को तीन कानूनी ढांचों में से किसी एक के तहत पंजीकृत किया जा सकता है: सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 (Society Registration Act, 1860) यह अधिनियम गैर-लाभकारी संगठनों को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति देता है। न्यूनतम 7 सदस्यों की आवश्यकता होती है। संगठन को एक कार्यकारी समिति या गवर्निंग बॉडी बनानी होती है। ट्रस्ट एक्ट, 1882 (Indian Trust Act, 1882) यदि कोई व्यक्ति या समूह धर्मार्थ कार्यों के लिए एक ट्रस्ट बनाना चाहता है, तो इसे इस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जा सकता है। न्यूनतम 2 ट्रस्टी होने चाहिए। यह आमतौर पर धार्मिक, सामाजिक या परोपकारी कार्यों के लिए...